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बीकानेर जिले में राज्य सरकार की पहल पर शासन सचिव, जन स्वा. अभि. विभाग,जयपुर व जिला कलक्टर, बीकानेर के निर्देशों की अनुपालना में जिले में विभागीय पाईप लाइन, राईजिंग मैन एवं जल वितरण पाइप लाइनों पर किये गये अवैध जल संबंधों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

जिसके तहत 19 फरवरी को बीकानेर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे 11 जल संबंध विच्छेद किये गये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 5 जल संबंध विच्छेद किये गये, बीकानेर जिले की नाल ग्राम पंचायत के हवाई अड्डे के पास के क्षेत्र में राईजिग मैन से लिये गये 2 अवैद्य जल संबंधों को विच्छेद किया गया, तथा संबंधित क्षेत्र अधिकारियों द्वारा आम नागरिको को बताया गया कि उपभौक्ताओं द्वारा अगर अपने अवैद्य जल संबंधों को नियमित नहीं करवाया जाता है। तो उनके खिलाफ कानुनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी व उक्त अवैद्य जल संबंध को मौके पर ही विच्छेद किया जायेगा।

ऐसे उपभोक्ता 28 फरवरी 2024 तक राज्य आज्ञा 31 मार्च 2017 की धारा-19 के तहत अवैद्य जल कनेक्शन पर नियमानुसार रूपये 1100/- एकमुश्त तथा कम से कम 30 हजार लीटर औसत मासिक उपभोग के आधार पर एक वर्ष के जल उपभोग की पाच गुना राशि जमा करवाकर नियमित करवा सकते है । बीकनेर के आम नागरिको से अपील की जाती है कि 28 फरवरी 2024 के बाद विभाग द्वारा चलाये गए विशेष अभियान के दौरान अवैद्य जल संबंध पाये जाने पर कठोर कानुनी कार्यवाही अगल में लाई जायगी। (राजेश पुरोहित)अधीक्षण अभियंता,जन स्वा. अभि. विभाग, वृत-बीकानेर