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चाकसू से कांग्रेस प्रत्याशी व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को चेक बाउंस मामले में एक साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह फैसला बुधवार को बहरोड़ ACJM-3 न्यायाधीश निखिल सिंह ने सुनाया।
जानकारी के अनुसार मामला 8 साल पुराना है। उस वक्त सोलंकी कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर में प्रॉपर्टी का काम करते थे। इस दौरान प्लॉट दिलाने के नाम पर शिक्षा विभाग से रिटायर्ड पीटीआई से 35 लाख रुपए नगद लिए थे।बाद में प्लॉट नहीं दिला पाने कारण उन्होंने 35 लाख के चेक थमा दिए। यह चेक बाउंस होने पर पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया था। एडवोकेट भूपेंद्र कुमार प्रजापत ने बताया कि मुंडावर क्षेत्र (अलवर) के गांव हुलमाना खुर्द निवासी मोहर सिंह यादव (70) और वेद प्रकाश सोलंकी के बीच अच्छी जान पहचान थी।
वेद प्रकाश सोलंकी ने पीटीआई को कहा था कि वह उसे बानसूर में सस्ती दर पर अच्छी लोकेशन में प्लॉट दिला देंगे। इसके लिए उन्होंने कई जगह उन्हें जमीन दिखाई। दोनों के बीच एक प्लॉट को लेकर सौदा तय हो गया। 20 जून 2015 को मोहर सिंह ने सोलंकी को प्लॉट के लिए 35 लाख रुपए दे दिए। काफी दिनों तक प्लॉट नहीं दिलाने पर मोहर सिंह ने रुपए वापस लौटने की बात कही। इस पर सोलंकी ने 10 सितंबर 2015 को जयपुर के मानसरोवर स्थित एक्सिस बैंक का चेक दे दिया।चेक बाउंस होने पर मोहर सिंह ने सोलंकी से रुपए लौटाने और चेक बाउंस होने की बात कही। रुपए नहीं लौटाने पर पीड़ित ने 30 अक्टूबर 2015 को मामला दर्ज करवाया। जिसके बाद यह मामला कोर्ट में चला।