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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए एक आयोग के गठन का निर्देश दिया गया था।उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, सर्वेक्षण करने के लिए तीन अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे।उच्च न्यायालय ने तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए सुनवाई की अगली तारीख 18 दिसंबर तय की है।

उच्च न्यायालय में याचिका देवता (भगवान श्री कृष्ण विराजमान) और सात अन्य लोगों द्वारा वकील हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे है और ऐसे कई संकेत हैं जो यह स्थापित करते हैं कि मस्जिद कभी एक हिंदू मंदिर था।