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बीकानेर राजघराने का सम्पति से जुड़ा विवाद अब पुलिस थाने तक। बीकानेर पूर्व की विधायक सिद्धि कुमारी ने अपनी बुआ और पूर्व महाराजा करणी सिंह की बेटी राज्यश्री पर धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज बनाने और गलत तथ्य पेश करने का आरोप लगाते हुए यहां सदर थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है।
ये एफआईआर इस्तगासे के माध्यम से दर्ज करवाई गई है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक विधायक सिद्धि कुमारी ने अपनी बुआ राज्यश्री कुमारी पत्नी मयूर ध्वज गोहिल के साथ उनके निजी सहायक राजेश पुरोहित के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। एफआईआर में तीन अन्य गौरव बिन्नाणी, पुखराज और ऋतु चौधरी को भी नामजद कराया है।
एफआईआर में लिखा है कि उनकी सम्पति को हड़पने के लिए राज्यश्री कुमारी, राजेश पुरोहित, गौरव बिन्नाणी, पुखराज और ऋतु चौधरी ने मिलकर धोखाधड़ी करते हुए फर्जी, कूटरचित दस्तावेज तैयार किए। कई जगह झूठे व गलत तथ्य भी पेश किए गए। मामले की जांच सदर थाने के एसआई महेंद्र सिंह को सौंपी गई है।
ये मामला पहले कोर्ट में दिया गया, जहां से कोर्ट के आदेश पर सदर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल, विधानसभा चुनाव के दौरान नवम्बर महीने में विधायक सिद्धि कुमारी की बुआ और पूर्व राजपरिवार की सदस्य राज्यश्री ने चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज कराई थी कि सिद्धि कुमारी ने गलत तथ्य पेश करते हुए सम्पति का ब्यौरा दिया है।
इस शिकायत में राज्यश्री ने कहा कि एफिडेविट में कुछ तथ्यों को राज्यश्री ने छिपाया है, वहीं कुछ सम्पतियां विवादित है। राज्यश्री कुमारी ने इस शिकायत में कहा था कि जूनागढ़ परिसर में प्राचीना नाम से जिस म्यूजियम का व्यावसायिक उपयोग हो रहा है, वो रिहायशी है और इसका व्यावसायिक उपयोग गलत हो रहा है। इसका एक वाद भी अपर जिला न्यायाधीश संख्या में छह में लंबित है। राज्यश्री ने इस संपत्ति में अपना चौथाई हिस्सा होने का दावा किया था।
राज्यश्री ने इस संपत्ति में अपना चौथाई हिस्सा होने का दावा किया था। राज्यश्री ने तब अपनी शिकायत में माउंट आबू में बताई गई संपत्ति पर भी आपत्ति जताई थी। करणी भवन को रिहायशी बताया गया है, जबकि वहां होटल संचालित हो रहा है। व्यावसायिक उपयोग में आ रहा है।