RASHTRADEEP NEWS
1. नगरीय विकास कर का सर्वे नगर निगम द्वारा वर्ष 2005 में किया गया था जिसके पश्चात बीकानेर शहर के आधारभूत ढांचे में अमूलचूल परिवर्तन आया है बड़े स्तर पर व्यावसायिक एवं आवासीय भवनों का निर्माण हुआ है अतः नगरीय विकास कर से राजस्व प्राप्ति के उद्देश्य से नए सर्वे की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त हो चुकी है अतः नगरीय विकास कर के नए सर्वे हेतु एवं नगरीय विकास कर संग्रहण हेतु पृथक्क से निविदाएँ जारी की जानी प्रस्तावित है।
2. नगर निगम भण्डार में एकत्रित कबाड़ की निलामी से राजस्व अर्जित करने हेतु नियामनुसार राज्य सरकार के माध्यम से समिति का गठन किया जा चुका है जल्द ही पूर्ण पारदर्शिता से कबाड़ की निलामी की जानी प्रस्तावित है।
3. राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार 2017 में जारी परिपत्र की अनुपालना में अन्य राजस्व मद (ट्रेड लाईसेंस) में विभिन्न श्रेणियों की निर्धारित शुल्क वसूली हेतु उपविधि बनाते हुए राजस्व वसूली की जानी प्रस्तावित है।
4. नगर निगम स्वामित्व के बिखरे भूखंडों को भूमि शाखा से पंजीबद्ध करते हुए ई-बिड के माध्यम से बेचान किया जावेगा।
5. शहर की स्वच्छता तथा सुंदरता को बनाए रखना नगर निगम का प्राथमिक दायित्व है अमूमन ऐसा देखा गया है की आमजन खुले में अथवा सड़क पर गोबर एवं मलबा डालते है। इसकी रोकथाम के लिए खुले में गोबर अथवा मलबा डालने वालों पर 3,000 रुपये की शास्ति का प्रावधान किया जाता है। साथ ही राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 में आवारा पशु पकड़े जाने पर रिहाई की दरें तय की गयी है जो की गाय एवं भैंस के लिए 5,000 रुपये प्रथम बार एवं 10,000 रुपये द्वितीय बार जिसके साथ ढुलाई के 500 रुपये अलग से तय हैं वर्तमान में नगर निगम द्वारा पशु रिहाई हेतु 1,100 की रसीद काटी जा रही है इस राशि को बढ़ाते हुए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।
6. निजी स्कूलों द्वारा समय-समय पर स्वच्छता प्रमाण-पत्र की मांग की जाती है। इस संबंध में शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। अतः निजी स्कूलो को स्वच्छता प्रमाण-पत्र हेतु स्कूल में विद्यार्थी क्षमता 200 तक 5,000 रूपये, 200 से 500 तक 10,000 रूपये तथा 500 से अधिक विद्यार्थी क्षमता पर 15,000 रूपये शुल्क निर्धारण किया जाता है।
7. नगर निगम राजस्व की बढ़ोतरी हेतु नगर निगम बीकानेर में कतिपय उपविधियाँ बनाई गयी है, परंतु कई ऐसी उपविधियाँ है जो बनाई जानी शेष है। ऐसी सभी उपविधियाँ बनाई जाकर निर्धारित राजस्व वसूली की जानी प्रस्तावित है।
8. बजट की उपलब्धता माननीय पार्षदों की अनुशंषा अथवा आवश्यकता के आधार पर शहर में निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु कुल 30 करोड़ का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही महापौर की अनुशंसा से विशेष पैकेज के तहत राशि 05 करोड़ की सड़क तथा 2 करोड़ के नाली, क्रोस एवं सीवर कार्य का प्रावधान प्रस्तावित है।
9. बीकानेर शहर में स्थित सभी नालों को चिन्हित करते हुए वर्तमान स्थिति के मद्देनजर पुनरुद्धार एवं निकासी हेतु डीपीआर बनाकर राज्य सरकार को भेजी जानी प्रस्तावित है।
10. वल्लभ गार्डन क्षेत्र में गंदे पानी का संग्रहण बहुत गंभीर विषय है आये दिन पाल टूट जाने के कारण क्षेत्र के निवासियों को जान माल का खतरा बना रहता है इस स्थिति के स्थायी समाधान हेतु एकत्र होने वाले गंदे पानी के शोधन एवं निकासी हेतु डीपीआर बनाकर वित्तीय संसाधन एवं स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजा जाना प्रस्तावित है।
11. तालाबों के संवर्धन एवं पुनरुद्धार हेतु शहर में स्थित सभी तालाबों की डीपीआर बनाकर राज्य सरकार की अमृत सरोवर योजना के अन्र्तगत स्वीकृति एवं फंड एलोकेशन हेतु राज्य सरकार को भेजा जाना प्रस्तावित है।
12. नगर निगम द्वारा संचालित गौशाला की वर्तमान क्षमता 2500 पशुओं की है जो की शहर की स्थिति को देखते हुए उपयुक्त नहीं है, अतः गौशाला की क्षमता में बढ़ोतरी के उद्देश्य से 6 अर्धनिर्मित बाड़ों का निर्माण पूर्ण कर गौशाला की क्षमता को 5000 पशु किया जाना प्रस्तावित है।
13. आमजन को राहत देने के उद्देश्य से बनाए गए हेल्पलाइन कक्ष का पुनरुद्धार कर आमजन के बैठने तथा सुविधा दृष्टि से समस्त जनोपयोगी सेवाओं का सरलीकरण किया जाएगा।
14. नगर निगम बीकानेर में प्राप्त होने वाले समस्त पत्रों तथा जारी होने वाले समस्त पत्रों को अनुभाग वार ऑफलाइन डिस्पेच रजिस्टर के स्थान पर सॉफ्टवेयर बनाकर केंद्रीय रिसिप्ट एवं डिस्पेच अनुभाग बनाया जाएगा जिसमें प्राप्त पत्र स्कैन कर संबन्धित अधिकारी को आगामी कार्यवाही हेतु ऑनलाइन प्रेषित किया जाएगा साथ ही जारी होने वाले पत्र को भी सॉफ्टवेयर में इन्द्राज कर ऑनलाइन डिस्पेच नंबर जारी करवाते हुए सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा साथ ही प्रतिलिपि होने की दशा में प्रतिलिपि भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से संबन्धित को प्रेषित की जाएगी।
15. सभी 80 वार्डों में प्रभावी स्वच्छता व्यवस्था तथा आमजन की स्वच्छता संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु वार्ड कार्यालय की स्थापना की जावेगी जिसमें वार्ड के सभी सफाईकर्मी अपने उपकरण सुरक्षित रख पाएंगे साथ ही समस्त सफाईकर्मियों की उपस्थिति भी वार्ड कार्यालय में स्थापित बायो मेट्रिक मशीन के माध्यम से ली जावेगी तथा वेतन भी बायो मेट्रिक उपस्थिति के आधार पर दिया जावेगा।