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आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने सभी राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जिन अधिकारियों को 3 साल पूरा करने के बाद जिले से बाहर स्थानांतरित किया जाता है, उन्हें उसी संसदीय क्षेत्र के किसी अन्य जिले में तैनात नहीं किया जाए।
मौजूदा निर्देशों में खामियों को दूर करते हुए आयोग ने निर्देश दिया है कि उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर, जिनमें दो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं, अन्य राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों को जिले से बाहर स्थानांतरित किया गया है, उन्हें उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाए।