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राजस्थान सरकार ने गरीब परिवारों के बेटों की शादी के लिए आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत गरीब परिवारों को 31 हजार रुपये से लेकर 51 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी बेटी की शादी में बाधा न आए।
इस योजना का नया नाम और सहायता राशि
पहले इस योजना को ‘सहयोग एवं उपहार योजना’ के नाम से जाना गया था, जिसे 2020 में ‘मुख्यमंत्री कन्यादान योजना’ कर दिया गया। इस योजना के तहत सरकार 31 हजार रुपये की हथलेवा राशि प्रदान करती है। इसके अलावा, अगर कन्या 10वीं पास है, तो उसे 10 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलते हैं, जिससे कुल सहायता राशि 41 हजार रुपये हो जाती है। स्नातक पास कन्या को 20 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि और 31 हजार रुपये हथलेवा राशि मिलती है, जिससे कुल सहायता राशि 51 हजार रुपये हो जाती है।
योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रताएं और आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए
- राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
- बीपीएल कार्ड, आस्था कार्ड, अंत्योदय कार्ड धारक या विधवा होना चाहिए।लड़की की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए।
- परिवार की सलाना आय 50 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- बीपीएल कार्ड/आस्था कार्ड या अंत्योदय कार्ड
- राशन कार्ड की कॉपी
- मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- एफिडेविट
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ निम्नलिखित समूहों को प्राप्त करें
इस योजना का लाभ उठाने के लिए राजस्थान की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर जाकर एसओएस रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करके आवेदन भरे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करती है और उनकी शादी में आने वाली बाधाओं को दूर करती है।