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भजनलाल सरकार ने राजस्थान पुलिस सेवा में OBC वर्ग के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट यथावत कर दी है। अब ओबीसी वर्ग को पुलिस सेवा (RPS OBC Rules) में पहले की तरह मिलने वाली आयु छूट का लाभ मिलता रहेगा। इससे पहले एक आदेश में राजस्थान पुलिस सेवा (संशोधन) नियम-2024 में बदलाव कर छूट को खत्म कर दिया गया था। इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने सरकार को घेरते हुए कहा था कि वह इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे।
जारी किया नया आदेश
अब कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव दिनेश शर्मा ने नया आदेश जारी करते हुए बताया कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना 13.11.1996 द्वारा राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 में ओ.बी.सी वर्ग को ऊपरी आयु सीमा में प्रथम बार दो वर्ष की छूट प्रदान की गई थी। इसके पश्चात अधिसूचना 25 मई 2000 द्वारा आयु सीमा में 5 वर्ष की अभिवृद्धि के लिए नया प्रावधान जोड़ा गया था।

इसके बाद 16.04.2021 को विधिक नियम में संशोधन कर नए नियम जोड़कर ओबीसी को 5 वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया। जिसे ओबीसी वर्ग के लिए ही प्रावधान दो जगह सहवन से प्रावधित हो गया था। जिसके पश्चात संशोधन कर एक ही जगह ओबीसी के लिए आयु सीमा का प्रावधान रह गया। यानी ओबीसी के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट का प्रावधान आज भी यथावत है।
















