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राजस्थान हाईकोर्ट ने राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी को सम्मन जारी करते हुए 20 सितम्बर को जवाब-तलब किया है। जस्टिस विनीत कुमार माथुर की एकलपीठ में याचिकाकर्ता अधिवक्ता जितेन्द्र कुमार खटीक ने एक चुनाव याचिका पेश की, जिसमें बताया गया कि राजसमंद में विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान आरओ के समक्ष आपत्तियां उठाने के बावजूद चुनाव शून्य घोषित नहीं किया गया।
याचिका में आरोप लगा गया कि राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने विधानसभा चुनाव 2023 में नामांकन के साथ राजसमंद का वोटर कार्ड पेश किया। जबकि उससे पूर्व जब राजसमंद में उप चुनाव हुए थे तो दीप्ति माहेश्वरी की ओर से उदयपुर का वोटर कार्ड नामांकन के साथ पेश किया गया था। एक व्यक्ति की ओर से दो-दो वोटर कार्ड कैसे बनवाए जा सकते हैं।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए उपचुनाव में उदयपुर का वोटर कार्ड और आम चुनाव में राजसमंद का वोटर कार्ड पेश किया गया है, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। चुनाव को भी शून्य घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन चुनाव अधिकारी ने उसकी आपत्तियों को नहीं सुना। ऐसे में राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि 20 सितंबर को राजस्थान हाईकोर्ट इस मामले में क्या निर्देश देता है।