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मानहानि केस में राहुल को सूरत सेशन कोर्ट से जमानत, सजा खत्म करने की अपील पर सुनवाई 13 अप्रैल को…

RASHTRA DEEP आपराधिक मानहानि केस में सूरत के सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को सोमवार को 15 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी। यह तब तक रहेगी, जब तक कि राहुल की अर्जी पर फैसला नहीं हो जाता। निचली अदालत से उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई है। राहुल ने इस पर रोक और इस मामले में जमानत के लिए सोमवार को सेशन कोर्ट में याचिका लगाई। उनकी लीगल टीम से जुड़े एक सदस्य ने न्यूज एजेंसी को बताया कि सजा पर रोक नहीं लगाई गई है। इस पर सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का पक्ष जाने बगैर पर सुनवाई नहीं हो सकती। ऐसे में अदालत ने याचिकाकर्ता और बीजेपी तापूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है। जिस पर 10 अप्रैल तक उन्हें जवाब देना है। सेशन कोर्ट में अपील करने के लिए राहुल गांधी के साथ बहन प्रियंका गांधी भी सूरत पहुंचीं। अगली सुनवाई में राहुल का मौजूद रहना जरूरी नहीं है।

राहुल के दिल्ली से सूरत रवाना होने से पहले सोनिया गांधी सुबह साढ़े 10 बजे उनसे मिलने पहुंचीं। 1 घंटे बाद राहुल सूरत के लिए निकल गए। राहुल के अलावा प्रियंका गांधी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के CM भी सूरत आए। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने राहुल के आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की।

कोर्ट से निकलने के बाद राहुल ने ट्वीट किया।

मानहानि केस में हुई थी दो साल की सजा
23 मार्च को मानहानि केस में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई थी। सजा का ऐलान होने के कुछ देर बाद ही उन्हें 30 दिन की जमानत दे दी गई थी। सजा सुनाए जाने के अगले ही दिन लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे।

रिजिनू ने कहा- कोर्ट पर दबाव बनाया जा रहा इधर, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। रिजिजू ने कहा- जब आपका ( राहुल गांधी) ट्रायल चला तब आपने अपील क्यों नहीं की। कोर्ट ने जब आपको दोषी करार दे दिया, इसके बाद आप यह ड्रामा कर रहे हैं। यह कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए ही है। कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे परिवार को देश से ऊपर मानती है।

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महाराष्ट्र से आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सूरत सेशन कोर्ट के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
सूरत कोर्ट के बाहर और शहर में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए।
सूरत की सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में पोस्टर-बैनर लगाए।

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1. जेल या अपील, दो हिस्सों में बंटा था पार्टी नेताओं का फैसला सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी की सजा के खिलाफ पार्टी भी दो हिस्सों में बंटी हुई थी। एक धड़ा चाहता था कि राहुल फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएं। वहीं, दूसरा धड़ा चाहता था कि राहुल जेल जाएंगे तो पार्टी को सहानुभूति मिलेगी और इसका फायदा आगामी लोकसभा चुनाव में मिलेगा।

2. पार्टी में राय बनी, सियासी और कानूनी लड़ाई लड़ी जाए सूत्र बताते हैं कि आखिरी राय ये बनी कि लड़ाई सियासी व कानूनी दोनों मैदानों में लड़ी जाए। हालांकि, सजा के खिलाफ कोर्ट जाने को लेकर देरी का कारण पार्टी यही बताती रही कि फैसले को गुजराती से अंग्रेजी में अनुवाद करने में समय लगा।

3. राहुल अपनी लीगल टीम से नाराज
फैसले को चुनौती देने या जेल जाने के फैसले पर भी पार्टी नेतृत्व बंटा हुआ था। एक राय यह थी कि जेल जाने से सहानुभूति की लहर पैदा होगी। दूसरी यह थी कि चुनौती न देना गलती मान लेना समझा जाएगा। अंतिम फैसला सोनिया गांधी पर छोड़ा गया था। बताते हैं कि राहुल गांधी अपनी लीगल टीम से भी खफा हैं, जिसने चार साल से चल रहे इस केस को गंभीरता से नहीं लड़ा।

पटना कोर्ट में 12 अप्रैल को होंगे हाजिर, वहां भी मानहानि का केस मानहानि के एक अन्य मामले में पटना कोर्ट में राहुल गांधी को 12 अप्रैल को हाजिर होना है। आरोप है कि राहुल ने मोदी सरनेम वालों को चोर कहकर उनका अपमान किया था। बता दें कि राहुल पर अलग-अलग राज्यों में मानहानि के पांच मामले दर्ज हैं। इनमें से एक मामले में सूरत कोर्ट उन्हें दो साल की सजा सुना चुका है।


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