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राजस्थान में दिवाली से पहले भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 30 जून को सेवानिवृत्ति के कारण एक जुलाई से वेतनवृद्धि के लाभ से वंचित पेंशनरों को राहत दी। वहीं, दूसरी ओर सेवारत कर्मचारियों को अवकाश के दिनों में भी एचआरए का भुगतान पाने का हकदार माना है। वित्त विभाग ने इन मामलों को लेकर दो अलग-अलग आदेश जारी किए हैं।
वित्त विभाग की ओर से पेंशनरों को राहत देने के लिए जारी आदेश में कहा कि 30 जून को सेवानिवृत्ति के कारण एक जुलाई से वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित रहे पेंशनरों को एक जुलाई 2006 से 10 अप्रेल 2023 तक के लिए नोशनल लाभ दिया जाएगा। वहीं, 11 अप्रेल 2023 से यह लाभ नकद दिया जाएगा।
एचआरए के मामले में जारी आदेश में कहा कि, 120 दिन तक अवकाश के मामले में कर्मचारियों को एचआरए का लाभ भी दिया जाएगा, मातृत्व अवकाश के मामले में यह लाभ 180 दिन तक के लिए मिल सकेगा। इसी तरह टीबी, कैंसर, कुष्ठ रोग व मानसिक रोगियों के मामले में 240 दिन तक अवकाश लेने वालों को भी एचआरए का लाभ मिल सकेगा। प्रतिनियुक्ति व अस्थाई तबादला वाले कर्मचारियों को भी एचआरए का लाभ देने का प्रावधान किया है।