RASHTRA DEEP। शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत शिक्षा सत्र 2023-24 में प्राइवेट स्कूलों में होने वाले निशुल्क प्रवेश के टाइम फ्रेम में संशोधन किया है। प्रवेश के लिए अभ्यर्थी अब 18 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। फोन में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 अप्रैल निर्धारित थी। ऑनलाइन लॉटरी के जरिए अभ्यर्थियों का वरीयता क्रम अब 20 अप्रैल को निर्धारित किया जाएगा। वही पिछले शिक्षा सत्र 2022 23 में जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन किया था लेकिन अभी तक उनका निशुल्क प्रवेश नहीं हुआ है वे फिर से आवेदन कर सकेंगे।
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन प्रारंभिक शिक्षा अशोक कुमार मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी किए है। संशोधित टाइमफ्रेम के मुताबिक 20 अप्रैल से 1 मई तक अभिभावक ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकेंगे। 20 अप्रैल से 9 मई तक विद्यालय आवेदन पत्रों की छानबीन करेगा। इसके बाद 20 अप्रैल से 14 मई तक अभिभावक अपने रिकार्ड को सुधार सकेगा। अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट दिया है या नहीं दिया है तो उसे जोड़ सकेगा। 26 अप्रैल से 29 मई तक सीबीईओ जांच करेंगे। 31 मई को ऑटो वेरिफाइ किया जाएगा। 2 जून को एनआईसी की ओर से आरटीई सीट्स का चयन किया जाएगा।