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उत्तर प्रदेश के बरेली में लव जिहाद के मामले कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस मामले में कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कारावास के साथ ही एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार के ऑपरेशन कनविक्शन के तहत यह ऐतिहासिक फैसला आया है। इस मामले में आरोपी के पिता को भी सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने भोजीपुरा थाना क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद आलिम पुत्र मोहम्मद साबिर उर्फ रफीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में आईपीसी की धारा 376(2)(n), 323, 504, 506 के तहत देवरनिया थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मोहम्मद आलिम को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और उसके पिता को दो साल की सजा सुनाई है।
ये है पूरा मामला
पीड़िता बरेली के राजेंद्र नगर में कंप्यूटर की कोचिंग करती थी। यहीं पर मोहम्मद आलिम भी कंप्यूटर की कोचिंग क्लास लेने आता था। इस दौरान उसने अपना नाम आनंद बताकर पीड़िता से दोस्ती की। इसके बाद मोहम्मद आलिम ने उसे लव जिहाद का शिकार बनाया। आरोपी युवक उसे मंदिर ले गया, जहां उसकी मांग भरकर शादी करने का झांसा दिया। इसके बाद उसने युवती को अपने दोस्त के कमरे पर ले जाकर हवस का शिकार बनाया. इतना ही नहीं आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे धमकाया और फिर कई बार उसे हवस का शिकार बनाया। पीड़िता जब आरोपी के घर पहुंची तब उसे पता चला जिसे वो आनंद समझ रही थी वो मोहम्मद आलिम है। मोहम्मद आलिम के परिवार वालों ने पीड़िता के साथ मारपीट की और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो उसका जबरन गर्भपात करवा दिया गया। इस मामले में 6 महीने के अंदर अदालत में अपना फैसला सुनाया है।