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राजस्थान सरकार ने परिनिंदा से दंडित कार्मिकों का प्रमोशन नहीं रोकने का फैसला लिया है। सरकार ने मंगलवार को नियमों में संशोधन कर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। हालांकि नियमों में संशोधन होने के बाद भी कर्मचारियों की पूर्व में हुई पदोन्नति के मामलों को फिर से नहीं खोला जाएगा, लेकिन जिन पदों के लिए अभी तक पदोन्नति बैठकें नहीं हो पाई हैं उनमें नए नियमों के अनुसार डीपीसी होगी।
खराब आचरण पर रोक दी जाती थी पदोन्नति
कर्मचारियों के खराब आचरण के लिए कई प्रकार की सजा का प्रावधान था। इनमें से एक सजा परिनिंदा का दंड भी था। इसके तहत कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई या फिर जुर्माना लगाया जाता था। इसके बाद उस कर्मचारियों की पदोन्नति रोक दी जाती थी।