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बीकानेर राज परिवार के संपत्ति विवाद के चलते हाईकोर्ट ने अब महाराजा रायसिंह ट्रस्ट में जूनागढ़ प्रकरण में बीकानेर पूर्व की विधायक सिद्धि कुमारी और उनके नए सदस्यों पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं।
हाईकोर्ट ने देवस्थान विभाग के फैसले के खिलाफ पिछले महीने इस प्रकरण में आदेश जारी किया था। आदेश के अनुसार सिद्धि कुमारी व उनके नए सदस्य ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को किसी तीसरे पक्ष को बिक्री, लीज या हस्तांतरित नहीं कर सकेंगे। संबंधित न्यायालयों में लंबित मुकदमों, अपील और एप्लीकेशन्स विड्रॉ नहीं कर सकेंगे। साथ ही, हाईकोर्ट ने बैंक से तीन लाख रुपए से अधिक के आहरण पर रोक लगा दी है। देवस्थान विभाग के आयुक्त को लंबित अपील आगामी पेशी पर निस्तारण करने के आदेश दिए हैं।