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यह मामला बीकानेर के रानजी बाजार खान कॉलोनी का है। जहां 1 जून 2023 को जान से मारने की नीयत से सास पर उबलता हुआ तेल डाल दिया। इस संबंध में इस सम्बंध में मो. लतीफ ने रिपोर्ट दर्ज करवाई।
जिसके चलते अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 6 के पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार ने आरोपित बहु को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा व 11 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करवाने पर अलग से 18 महीने का कारावास भुगतना होगा।
ये है पूरा मामला
याचक ने बताया कि, उसकी पत्त्नी सिमरन ने टोपिए में भरा उबलता हुआ सरसों का तेल उसकी माँ पर डाल दिया। जिससे माँ करीब 40 प्रतिशत तक जल गई।