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किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा…


RASHTRADEEP NEWS

यह मामला श्रीगंगानगर जिले के जैतसर थाना क्षेत्र का है। जहां 2022 15 वर्षीय किशोरी को साथ झांसा देकर दुष्कर्म किया गया था। इस संबंध में पीड़िता के चाचा ने मामला दर्ज करवाया था।

याचक ने बताया कि, उसकी 15 वर्षीय भतीजी को आरोपी 20 दिसंबर की रात को बहला फुसलाकर भगा ले गया। उसने शादी का झांसा देकर अपने घर ले जाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। रात को ही पीडित परिवार आरोपी के घर पहुंचा और पीडित किशोरी को उसके घर से बरामद किया। जिसके बाद न्यायालय ने 22 वर्षीय युवक को आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुना दी। साथ ही, 40 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की ज्यादा जेल काटनी होगी। आरोपी की नाम 12 बीजीडी (7 जेकेएम) निवासी 22 वर्षीय सुभाष कुमार है। यह फैसला पोक्सो मामलों की विशेष अदालत संख्या दो ने 21 नवंबर को सुनाया।

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