RASHTRADEEP NEWS – कोलकाता के आर जी कर रेप मर्डर के मामले में सियालदह कोर्ट ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। सीबीआई की ओर से पेश किए गए सबूत, फरेंसिक रिपोर्ट और 50 गवाहों के बयान के आधार पर यह फैसला दिया है। इस मामले में 9 जनवरी को आखिरी बहस हुई थी, जिसमें सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय को सजा ए मौत देने की मांग की थी। कोर्ट इस दोषी संजय रॉय को 20 जनवरी को सजा सुनाएगी। शनिवार को करीब एक बजे सियालदह कोर्ट में मुख्य आरोपी संजय रॉय को लाया गया। इसके बाद दोनों पक्षों के वकीलों ने सजा पर बहस की। इसके बाद जस्टिस अनिर्बन राय ने कोर्ट रूम नंबर 210 में सजा सुनाई।
बता दें इस केस की सुनवाई पर पीड़िता के पिता असंतोष जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने सीबीआई जांच पर भी सवाल उठाए। पीड़िता के पिता ने कहा कि हमारे वकील और CBI ने हमें बार-बार कहा है कि कोर्ट में नहीं जा सकते। कोर्ट में क्या चल रहा है, हम नहीं जानते। सीबीआई ने मुझे कभी नहीं बुलाया।
अदालत के फैसले से पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि इस मामले में केवल एक व्यक्ति शामिल है। जिन लोगों ने इस मामले में वित्तीय घोटाला किया है, वे निश्चित रूप से हत्या में शामिल हैं। उन लोगों के खिलाफ कोर्ट कार्रवाई करेगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा।