बीकानेर नगर निगम ने जारी की सूचना, विवाह स्थल का पंजीयन अनिवार्य नहीं तो कार्यवाही…

Bikaner/बीकानेर – नगर निगम बीकानेर में विवाह स्थल उपविधि 2010 उपनियम 2010 दिनांक 01 अप्रैल 2011 से लागू हो चुके हैं। इस उपनियम के तहत नगर निगम क्षेत्र में विवाह स्थलों का पंजीयन करवांना आवश्यक है। विवाह स्थलों का पंजीयन नहीं करवाने पर नगर निगम द्वारा पैनल्टी वसूल करते हुए विवाह स्थल को सीज करने का प्रावधान है। अतः बीकानेर नगर निगम क्षेत्र में विवाह स्थल संचालकों/मालिकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने विवाह स्थल का पंजीयन दिनांक 31 जनवरी 2025 तक नगर निगम में आवश्यक रूप से करवा लेवें। अन्यथा उक्त दिनांक के पश्चात अवैध विवाह स्थलों को नगर निगम द्वारा सीज करते हुए विवाह स्थल संचालकों एवं मालिकों के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

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