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राजस्थान में कलेक्टर पंचायतों में प्रशासक लगा सकते, हटाने की पॉवर नहीं…

Rajasthan में कलेक्टर पंचायतों में प्रशासक लगा सकते, हटाने की पॉवर नहीं…

राजस्थान में ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन को लेकर अब पंचायतीराज विभाग ने नए नियम जारी किए हैं, जिसके तहत कलेक्टर पंचायतों में प्रशासक लगा सकते हैं लेकिन उन्हें हटाने का पॉवर नहीं है।

वहीं, ग्राम पंचायतों के प्रशासकों को हटाने का पॉवर सरकार के पास होगा. पंचायतीराज के अतिरिक्त आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने आदेश जारी किए है। हाल ही में राज्य सरकार ने सरपंचों को ही प्रशासक लगाया है लेकिन किसी प्रकरण में प्रशासक को हटाना होगा तो सरकार हटाएगी। पंचायत में निर्वतमान उपसरपंच का पद रिक्त है तो वार्ड पंच प्रशासक बनेगा। पंचायत में निर्वतमान वार्ड पंच में से कोई एक पंच प्रशासक नियुक्त होगा।

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