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शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 के तहत शैक्षिक सत्र 2025-26 में प्रदेश के निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का टाइम फ्रेम जारी किया गया। इस अधिनियम के तहत राज्य के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की एंट्री कक्षा (पूर्व प्राथमिक 3) और कक्षा 1 में 25% सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर व वंचित वर्गों के बच्चों को निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। अभिभावक 25 मार्च से आरटीई के लिए आवेदन कर सकेंगे। प्रारंभिक
शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है ताकि वे समान अवसरों का लाभ उठा सकें।
राज्य प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने आरटीई के टाइम फ्रेम की सार्वजनिक सूचना जारी की। इसके अनुसार, निजी विद्यालयों को विज्ञापन देना होगा। 24 मार्च तक संबंधित विद्यालय को प्रोफाइल अपडेट करना होगा। अभिभावक इस 25 मार्च से 7 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर आवेदन पोर्टल चालू किया जाएगा। अभ्यर्थियों को आवेदन के समय आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र और बच्चे की जन्मतिथि का प्रमाण पेश जैसे जरूरी दस्तावेज उपलब्ध करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन के बाद 9 अप्रैल को लॉटरी निकाली जाएगी। पारदर्शिता के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी।