Bikaner News
बीकानेर जिले में राष्ट्रीय सुरक्षा एवं संभावित आपातकालीन परिस्थितियों को देखते हुए जिला कलेक्टर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष नम्रता वृष्णि ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बड़ा निर्णय लिया है। आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालयों, आंगनबाड़ियों, मदरसों तथा अन्य शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए 7 मई 2025 से अगले आदेश तक अवकाश घोषित किया गया है।
इसके साथ ही 7 मई से प्रस्तावित गृह एवं समान परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। जिला प्रशासन ने यह कदम बच्चों की सुरक्षा और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उठाया है।
संस्था प्रधानों को स्पष्ट निर्देश: आदेशों की उल्लंघना पर होगी सख्त कार्रवाई
जिला कलेक्टर ने सभी संस्था प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे इन आदेशों की पूर्ण रूप से अनुपालना सुनिश्चित करें। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित संस्था प्रमुख के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि शिक्षण संस्थानों के सभी कर्मचारी और प्रधान विद्यालय समयानुसार उपस्थित रहेंगे।