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22 सितंबर से बदलेगा टैक्स सिस्टम, कपड़े, जूते, बीमा और दवाइयां होंगी सस्ती…

GST New Slabs 2025

भारत में टैक्स प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए GST काउंसिल की 56वीं बैठक में 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब खत्म कर दिए गए। अब सिर्फ दो दरें – 5% और 18% लागू होंगी। नई दरें 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने की और इसकी जानकारी बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने साझा की। बैठक का दूसरा चरण 4 सितंबर को होगा, जिसमें फैसलों की औपचारिक घोषणा की जाएगी।

बड़ी घोषणाएं

  • कपड़े और जूते सस्ते – अब ₹2,500 तक के कपड़े और फुटवियर पर सिर्फ 5% GST लगेगा।
  • MSME और स्टार्टअप्स को राहत – जीएसटी रजिस्ट्रेशन अब 30 दिन नहीं, केवल 3 दिन में।
  • निर्यातकों को फायदा – एक्सपोर्टर्स को मिलेगा ऑटोमेटिक GST रिफंड।
  • हेल्थकेयर सस्ता – बीमा प्रीमियम और लाइफ-सेविंग मेडिसिन पर टैक्स घटाया गया।
  • ऑटोमेटिक रिटर्न फाइलिंग – व्यापारियों के लिए GST फाइलिंग होगी आसान।
  • लग्जरी ई-कार महंगी – ₹20 लाख से ऊपर की इलेक्ट्रिक कारों पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 18%।

सूत्रों के अनुसार लगभग 175 आइटम्स पर GST घट सकता है। इनमें शामिल हैं:

  • खाद्य पदार्थ – बादाम, घी, मक्खन, अचार, जैम, स्नैक्स
  • ऑटोमोबाइल और ट्रैक्टर
  • इलेक्ट्रॉनिक्स, AC और फ्रिज



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