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बीकानेर शहर में दहेज उत्पीड़न, मारपीट, मानसिक प्रताड़ना और स्त्रीधन हड़पने का मामला महिला पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। परिवादिया कौशल्या गहलोत पत्नी मनोज गहलोत, निवासी मालियों का मोहल्ला, नत्थूसर बास (हाल किरायेदार पवनपुरी) ने अपने पति मनोज गहलोत, सास शांति देवी, ससुर भंवरलाल गहलोत सहित ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
महिला ने दर्ज करवाए परिवाद में बताया कि उसका विवाह 7 मार्च 2000 को हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था। विवाह के समय परिजनों ने सोने-चांदी के आभूषण, फर्नीचर, नकदी और अन्य सामान दहेज स्वरूप दिया था। प्रारंभिक दिनों में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन कुछ समय बाद ससुराल पक्ष ने दहेज में जमीन अपने नाम करवाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। विरोध करने पर उसे मारपीट, गाली-गलौच और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा।
कौशल्या गहलोत ने यह भी आरोप लगाया कि उसका पति शराब पीकर आए दिन झगड़ा करता था और अपने महिला मित्रों को घर लाकर अनुचित व्यवहार करता था। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकियां दी गईं। परिवादिया के अनुसार, कई बार थाना जेएनवीसी में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन समझाइश के बाद आरोपी को छोड़ दिया गया। बाद में उसने पारिवारिक न्यायालय बीकानेर में भरण-पोषण का मामला दायर किया, जिसमें अदालत ने ₹7,000 मासिक भरण-पोषण का आदेश दिया। कुछ समय बाद पति ने समझौते का बहाना बनाकर फिर साथ रहना शुरू किया, लेकिन दुर्व्यवहार दोबारा शुरू हो गया। मामले में महिला थाना पुलिस ने धारा 498A, 406 और 323 भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।














