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सरपंच से पार्षद चुनाव तक बदलेगा सिस्टम, चुनावों में लग सकती है शिक्षा की शर्त…

🟡 Rajasthan Political News

प्रदेश में जहां एक ओर पंचायतीराज और नगरीय निकाय चुनावों का लंबे समय से इंतजार हो रहा है, वहीं दूसरी ओर चुनावी प्रक्रिया से पहले बड़ा बदलाव सामने आया है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने निकाय और पंचायतीराज चुनावों में शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेज दिया है। अब अंतिम फैसला मुख्यमंत्री स्तर पर होना बाकी है।

मुख्यमंत्री को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार—

  • सरपंच पद के लिए कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य
  • पार्षद पद के लिए 10वीं या 12वीं में से एक योग्यता तय करने का प्रस्ताव
  • शहरी और ग्रामीण दोनों चुनावों पर लागू होगा नियम

यदि यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो आगामी चुनावों में अनपढ़ उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

शैक्षणिक योग्यता लागू होने की स्थिति में निम्न पदों के लिए अनपढ़ उम्मीदवार अयोग्य घोषित किए जाएंगे—

  • पार्षद
  • सरपंच
  • मेयर / सभापति
  • नगरपालिका अध्यक्ष
  • पंचायत समिति सदस्य
  • जिला परिषद सदस्य
  • प्रधान / प्रमुख

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने स्पष्ट कहा कि—

शहरी निकाय और पंचायत चुनावों में शैक्षणिक योग्यता लागू करने की मांग हमें कई संगठनों और राजनीतिक प्रतिनिधियों से मिली थी। उसी के आधार पर प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेज दिया गया है। अब अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है।

यदि मुख्यमंत्री इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं, तो अगले साल होने वाले चुनावों में प्रदेश की राजनीति का चेहरा पूरी तरह बदल सकता है।


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