🟠 Rajasthan Panchayat Election
प्रदेश में बहुप्रतीक्षित पंचायत चुनाव 2026 को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राजस्थान में प्रस्तावित पंचायत चुनावों को 15 अप्रैल 2026 से पहले संपन्न कराने के मद्देनजर आयोग ने सभी जिला कलेक्टरों को अहम निर्देश जारी किए हैं।
निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि सभी पंचायत समितियों में रिटर्निंग ऑफिसर (RO) और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर (ARO) की नियुक्ति शीघ्र की जाए, ताकि चुनावी प्रक्रिया समय पर और सुचारु रूप से पूरी की जा सके। आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रशिक्षणाधीन (ट्रेनी) IAS या RAS अधिकारियों को आरओ व एआरओ के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी पंचायत समिति में आरओ के लिए आईएएस या आरएएस अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं, तो निर्वाचन आयोग की पूर्व अनुमति से तहसीलदार को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जा सकेगा। इसी तरह एआरओ पद पर तहसीलदार के साथ-साथ नायब तहसीलदार की भी नियुक्ति की जा सकती है।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान में पंचायत चुनावों की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराते हुए निर्देश दिए हैं कि पंचायत चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरे कराए जाएं। साथ ही शीर्ष अदालत ने पंचायत परिसीमन में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए इस संबंध में दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया है।
इस फैसले के बाद राज्य में पंचायत चुनाव कराने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं।



















