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सीरियल बम ब्लास्ट केस में करीब 30 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। केस में अजमेर की टाडा कोर्ट ने आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है। जबकि, इरफान और हमीमुद्दीन को दोषी माना गया है।
2004 में भी सुनाया था फैसला, आतंकी करीम टुंडा, हमीदुद्दीन और इरफान 6 दिसंबर 1993 को लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में हुए सीरियल बम धमाके के आरोपी हैं। 28 फरवरी 2004 को टाडा कोर्ट ने सीरियल ब्लास्ट के 16 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने चार आरोपियों को बरी कर दिया था, लेकिन शेष की सजा बरकरार रखी गई थी। ये आरोपी जयपुर जेल में बंद हैं।