Bikaner blackout order
भारत-पाक सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए बीकानेर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। सुरक्षा के लिहाज से जिला कलेक्टर नम्रता वर्मा ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत जिले में कई नई पाबंदियां लागू की गई हैं। यह आदेश जिलेभर में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा।
क्या हैं नए आदेश?
- सभी बाजार शाम 7 बजे तक बंद किए जाएंगे।
- ब्लैकआउट की स्थिति में सभी प्रकार की लाइट्स बंद रखना अनिवार्य होगा।
- वाहनों का आवागमन (दो/तीन/चार पहिया) पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
- डिफेंस एरिया की परिधि में आम नागरिकों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा।
- शाम 7 बजे के बाद डीजे, तेज लाइटिंग और ध्वनि यंत्रों पर पूर्ण रोक।
- शादी एवं धार्मिक कार्यक्रम केवल दिन में आयोजित करने की अनुमति।
- कोचिंग संस्थान आगामी आदेश तक रहेंगे बंद।
जिला शिक्षा अधिकारी राम गोपाल शर्मा ने कहा कि यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सभी संस्थानों से अपेक्षा की गई है कि वे आदेशों की पालना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।
उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों से दूर रहें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।