RASHTRA DEEP NEWS।
अलवर के नारायणपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 5 साल की मासूम के साथ रेप करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी ओमप्रकाश (44) निवासी नारायणपुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 7 लाख रुपए का जुर्माने का आदेश भी दिया है।विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक कुमार ने बताया कि 27 जनवरी 2022 को पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया। रिपोर्ट में बताया कि बेटी दोपहर 2 बजे घर के बाहर खेल रही थी। आरोपी पड़ोसी उसे बहला-फुसला कर अपने साथ खेत की तरफ ले गया।वहां उसने बच्ची के साथ रेप किया। बच्ची अपने घर लौटी तो मां को सारी घटना बताई। शाम को घर लौटने पर बच्ची की मां ने उसके पिता को घटना के बारे में बताया। बच्ची लहूलुहान हालत में मिली थी। जिसके बाद पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया।पुलिस ने पॉक्सो और रेप की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की। अब पॉक्सो नंबर एक कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास व 7 लाख रुपए के जुर्माने का आदेश दिया है।रेप के आरोपी को धारा 363, 366 ए व पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी माना है। इन सब धाराओं में अलग-अलग सजा दी गई है जो एक साथ चलेंगी व जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी।