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स्कूटी योजना के लिए आवेदन 15 मई तक, ऐसे करें अप्लाई…


Rajasthan News

राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा 2025 के तहत मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल.डी. पंवार ने जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक विशेष योग्यजन 15 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के लिए पात्रता:

  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • न्यूनतम 40 प्रतिशत या उससे अधिक चलन निःशक्तता होनी चाहिए।
  • आवेदक राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत अथवा रोजगाररत होना चाहिए।
  • पेंशन प्राप्त करने वाले विशेष योग्यजनों को आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल पेंशन पीपीओ की प्रति संलग्न करनी होगी।
  • जो विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उनके माता-पिता एवं स्वयं की कुल वार्षिक आय दो लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

जरूरी दस्तावेज:

  • ड्राइविंग लाइसेंस की स्वयं प्रमाणित प्रति।
  • अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां।

आवेदन प्रक्रिया:

  • आवेदक अपनी एसएसओ आईडी से स्वयं या निकटतम ई-मित्र केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन के लिए एसएसओ पोर्टल पर ‘SJMS DSAP’ आइकन के माध्यम से फॉर्म भरा जा सकता है।
  • अंतिम तिथि के बाद 15 दिनों के भीतर यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे सुधारने का अवसर दिया जाएगा।

चयन प्रक्रिया:

  • पात्र आवेदनों का चयन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चौपड़ा कटला, रानी बाजार कार्यालय।

महत्वपूर्ण तिथि:

  • आवेदन की अंतिम तिथि: 15 मई 2025

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