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खनन विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। प्रदेश में करीब 20 हजार खदानें बंद हो जाएंगी। बिना SEIAA की पर्यवारण मंजूरी वाली खदाने बंद करने के आदेश दिए गए है। ताकि प्रदूषण के लिए तय सीमा का पालन कराया जा सकें।DEIAA से प्राप्त पर्यावरण मंजूरी वाली खदानें बंद होंगी। जो कि खदान मालिकों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है।
प्रदूषण मंडल ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को आदेश जारी किए है। NGT के 6 नवंबर के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के आदेश है। बता दें कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समिति के बिना अनुमोदन वाली खदान तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए है।
बता दें कि NGT ने 6 नवंबर को आदेश जारी किये थे कि अब राज्य स्तरीय पर्यावरण समिति के अनुमोदन वाली खदान ही सुनिश्चित रूप से चलेगी। अब जिला पर्यावरण समिति के बजाये. राज्स समिति से मंजूरी ली जाये। जिसका मकसद सिर्फ एक ही कि प्रदूषण के लिए तय गाइडलाइन की पालना कराई जा सकें।