India Pakistan War
बीकानेर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती नम्रता वृष्णि ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले भर में सख्त प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। आदेश के अनुसार बीकानेर जिले के समस्त नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में बिना सक्षम अनुमति के UAV, ड्रोन कैमरा, हॉट एयर बैलून आदि उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
सुरक्षा कारणों से उठाया गया कदम
यह निर्णय सुरक्षा कारणों और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। हालांकि, यह प्रतिबंध केंद्र सरकार के सैन्य/अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस विभाग की सामरिक गतिविधियों पर लागू नहीं होगा।
पटाखों और आतिशबाजी पर भी पूरी तरह रोक
इसके अतिरिक्त, जिले में किसी भी प्रकार के पटाखों व आतिशबाजी के क्रय, विक्रय और उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई व दंड का प्रावधान है।
नागरिकों से सहयोग की अपील
प्रशासन ने सभी नागरिकों से इस आदेश की पूर्ण पालना करने की अपील की है ताकि जिले में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे।