Bikaner News
बीकानेर जिले में मिलावटी, मिसब्रांडेड और निम्न गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर जिला प्रशासन ने एक बार फिर कड़ी कार्रवाई करते हुए 30 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। एडीएम प्रशासन रामावतार कुमावत की कोर्ट ने दूध, दही, पापड़, भुजिया, घी, कचौरी, मिर्च पाउडर, रिफाइंड पाम ऑयल और मैंगो ड्रिंक समेत कई खाद्य उत्पादों के नमूने फेल पाए जाने पर विभिन्न प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया।
इन प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई:
- हरीराम जी भुजियावाला, दाऊजी मंदिर रोड, भुजिया मिसब्रांड: ₹2.75 लाख
- मातृ छाया डिपार्टमेंटल स्टोर, तीन खंबों का चौक: ₹25 हजार
- लक्ष्मी प्रोविजन स्टोर, जय नारायण व्यास कॉलोनी, चिरमी पापड़ मिसब्रांड: ₹50 हजार
- धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड, रींगस (सीकर), क्षीर ब्रांड घी मिसब्रांड: ₹2 लाख
- सत्यनारायण तापड़िया, नोखा व आर.बी. मूथा एंड कंपनी, जोधपुर: ₹50-50 हजार
- श्रुति इंटरनेशनल, दिल्ली/देहरादून, मैंगो ड्रिंक मिसब्रांड: ₹2.40 लाख
- विजय लक्ष्मी इंटरप्राइजेज, कृषि मंडी रोड, मैंगो ड्रिंक सप्लाई: ₹50 हजार
- वेंडर, रेलवे प्लेटफॉर्म नं. 1, ट्रॉली नं. 03, मैंगो ड्रिंक बिक्री: ₹10 हजार
घटिया स्तर के उत्पाद बेचने वालों पर कार्रवाई:
- The Pizza Club, रानीबाजार, मसाला आलू पेटिज सब स्टैंडर्ड: ₹5 लाख
- चावला किराना स्टोर, छतरगढ़, बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार व निम्न गुणवत्ता वाला ब्लेंडेड ऑयल: ₹3.5 लाख
- सियाग दूध भंडार, मावा पट्टी रोड, गाय का दूध सब स्टैंडर्ड: ₹25 हजार
- बालाजी स्वीट्स, सुदर्शना नगर, दही सब स्टैंडर्ड: ₹20 हजार
- जयश्री मसाला, करणी इंडस्ट्रीज, मिर्च पाउडर सब स्टैंडर्ड: ₹15 हजार
- PRS कैटरिंग यूनिट, रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नं. 01, कचौरी सब स्टैंडर्ड: ₹4.5 लाख
- वेंडर कर्मवीर आर्य, कचौरी बिक्री: ₹50 हजार
- मुकेश घी वाला, रामपुरा बस्ती, रिफाइंड पाम ऑयल सब स्टैंडर्ड: ₹25 हजार