Bikaner News
बीकानेर जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग से हो रही दुर्घटनाओं और सुरक्षा जोखिमों के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि के निर्देश पर जिला रसद कार्यालय की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 प्रतिष्ठानों पर छापा मारा और 20 गैस सिलेंडर जब्त किए। इस विशेष अभियान का नेतृत्व जिला रसद अधिकारी वीरेन्द्र सिंह चौधरी ने किया, जिसमें प्रवर्तन निरीक्षक जय सिंह और प्रखर भार्गव ने श्रीगंगानगर रोड स्थित रोडवेज बस स्टैंड से लेकर खारा गांव तक विभिन्न प्रतिष्ठानों पर एक के बाद एक कार्यवाही की।
जिन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई, उनमें सियाग दूध भंडार, गणपति स्वीट्स कॉर्नर, करणी ढाबा एंड होटल, श्रीसती शुद्ध भोजनालय, पंडित जी ढाबा, अमृत होटल, गुरूकृपा ढाबा, ब्राह्मण भोजनालय, श्रीविष्णु होटल, प्रेम फूड्स और श्याम नमकीन शामिल हैं।
एलपीजी अधिनियम का उल्लंघन और उपभोक्ताओं के अधिकारों पर हमला
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक कार्य में उपयोग एलपीजी (आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) अधिनियम, 2000 की धारा 3, 4, 5 और 7 का उल्लंघन है, जो न केवल कानून का हनन है, बल्कि असली उपभोक्ताओं के हक पर सीधा हमला है।
इन सभी मामलों में संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रकार की सख्त कार्यवाहियां आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगी।
जनहित में जारी— घरेलू सुरक्षा है प्राथमिकता
जिला प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि वे घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग केवल निर्धारित नियमों के अनुसार करें और किसी भी तरह की अनियमितता या दुरुपयोग की जानकारी तत्काल प्रशासन को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।