Consumer court Bikaner judgment
बीकानेर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बीकानेर ने बीमा कंपनी के खिलाफ एक अहम फैसला सुनाते हुए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को उपभोक्ता को 5 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह आदेश उपभोक्ता उमराव खां की कार RJ01 CD 1001 में आग लगने और बीमा कंपनी द्वारा क्लेम खारिज किए जाने के मामले में दिया गया।
पीड़ित उपभोक्ता उमराव खां, जो कि छत्तरगढ़ के सरपंच हैं, की कार 30 जुलाई 2022 को एक दुर्घटना में पलट गई। हादसे के बाद शॉर्ट सर्किट के कारण कार में आग लग गई और वह पूरी तरह जलकर राख हो गई। लेकिन बीमा कंपनी ने क्लेम खारिज कर दिया, जिससे उपभोक्ता को मानसिक आघात भी पहुंचा।
इस पर उपभोक्ता ने अधिवक्ता मोहनलाल गोदारा के जरिए 27 सितंबर 2023 को आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। सुनवाई के बाद आयोग ने बीमा कंपनी को ₹4.80 लाख (आईडीवी वैल्यू) के साथ ₹10,000 मानसिक क्षतिपूर्ति और ₹10,000 परिवाद व्यय सहित कुल ₹5 लाख का भुगतान 9% वार्षिक ब्याज सहित करने का आदेश दिया।














