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श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर चल रहे विवाद में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हिंदू पक्ष को राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुकदमों की विचारणीयता को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज करते हुए कहा, मुकदमा विचारणीय हैं। हिंदू पक्ष की याचिका सुनने योग्य है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने मुकदमों की विचारणीयता के संबंध में मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर अर्जी (ऑर्डर 7 नियम 11 सीपीसी के तहत) पर फैसला सुरक्षित रख लिया।