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बड़ी खबर: होली पर जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश…


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होली को मद्देनजर रखते हुए बीकानेर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा जानमाल की सुरक्षा किए जाने की नजरिए से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषाधाज्ञा जारी की है। यह आदेश 12 से 14 मार्च तक प्रभावी रहेंगे।

  • इस सबंध में जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर जा रहे व्यक्ति, वाहन अथवा वाहन में यात्रा करने वाले व्यक्ति पर रंग भरे गुब्बारे नहीं छोड़ेगा तथा किसी प्रकार के घातक रसायनों का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही इनको अपने साथ लेकर चलेंगे।
  • जिले में कहीं भी किसी भी व्यक्ति द्वारा सांप्रदायिक या समाज की भावनाओं को भड़काने वाले नारे नहीं लगाएगा। ना ही दीवारों पर लिखेगा और ना ही ऑडियो-वीडियो या सोशल साइट्स के माध्यम से भी इस प्रकार प्रचार प्रसार या प्रदर्शन करेगा।
  • राहगीरों और वाहनों को रोककर अनावश्यक परेशान नहीं करेंगे, ना ही जबरदस्ती रंग गुलाल आदि डालेंगे। निरीह पशुओं व जानवरों पर रंग गुलाल आदि नहीं छिड़केंगे।
  • आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

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