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बीकानेर जिले के नोखा के साठिका गाँव में करणी माता मंदिर की ओरण भूमि में अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 12 अतिक्रमियो के खिलाफ 3 महीने का सिविल कारावास की सजा सुनाई है।
पांचू उपतहसील कार्यालय कानूनगो रामेश्वरलाल पूनियां ने बताया कि साठिका गाँव के मंदिर पुराना श्री करणीजी ट्रस्ट अध्यक्ष कल्याण सिंह, उपाध्यक्ष सुमेरदान व सचिव भगवानदान द्वारा पांचू उप तहसीलदार को शिकायत दर्ज करवाई कि साठिका की ओरण भूमि में गाँव के अतिक्रमियो द्वारा अतिक्रमण किया गया था जो उच्च न्यायालय जोधपुर में अवमानना प्रकरण संख्या 90/2018 सोहनदान बनाम अन्य की पालना में मार्च 2018 को प्रशासन द्वारा राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए मौके से भौतिक बेदखली कर ओरण को अतिक्रमण मुक्त किया था। पूर्व में बेदखल अतिक्रमियो ने पुन अतिक्रमण करते हुए कच्चे पक्के मकान बना लिए।
जिस पर पांचू उप तहसीलदार रामलाल ने धारा 91 में प्रकरण दर्ज कर दिनांक 30 सितम्बर 2024 को दुबारा अतिक्रमण करने वाले 12 अतिक्रमी मदनलाल मेघवाल, रिड़मलदान, मदनलाल, पूनमचंद, हरिकिशन, कुम्भाराम, पुरखाराम, गंगाराम, हड़मान राम, मदनदान, शिवनारायण, बीरबलराम, पूनमचंद को 3 माह सिविल कारावास की सजा सुनाई है।