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यह मामला तीन साल पहले का है। जहां दो युवक बीकानेर की पुरानी जेल सर्किल के पास स्थित चाय की दुकान पर पहुंचे और सिगरेट मांगी। दुकानदार ने रुपए देने के लिए कहा तो उस पर जानलेवा हमला कर दिया।
अपर सत्र न्यायाधीश संख्या दो के पीठासीन अधिकारी लोकेन्द्रसिंह शेखावत ने इस मामले में आरोपी को दोषी मानकर सात साल के सश्रम कारावास और 11,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस संबंध में पिता ने ने 12 नवंबर, 21 को कोटगेट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई।
याचक ने बताया कि, उसका बेटा राजू उर्फ मोहम्मद असलम जेल सर्किल पर चाय की दुकान करता है। सायं 5 बजे गंगाशहर रोड निवासी अरुणसिंह व मोनू उर्फ सेफ अली दुकान पर पहुंचे और सिगरेट ली। सिगरेट के रुपए मांगने पर नहीं दिए और राजू पर जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया। राहगीर इकट्ठा हुए तो आरोपी भाग गए। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान 7 दिसंबर, 23 को आरोपी मोनू की मृत्यु हो गई। कोर्ट ने अरुणसिंह को दोषी माना और उसे सात साल के सश्रम कारावास व 11,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से कोर्ट में 12 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक संदीप स्वामी ने की।