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यह मामला बीकानेर के सुभाषपुरा निवासी रजिया ने 17 जून, 23 को सदर थाने में मुबारक अली पुत्र नवाब अली के खिलाफ जानलेवा हमले का रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। याचक ने बताया कि, आरोपी गली में पिस्तौल से हवाई फायर करता था। जिसे मना करने पर वह रंजिश रखने लगा। एक दिन आरोपी ने अपने साथियों के साथ घर में घुसकर हमला कर दिया और फायर किया। गनीमत रही कि वह बच गई।
जिसके चलते न्यायालय ने जानलेवा हमला करने ओर पिस्तौल से फायर करने वाले आरोपी को सात साल की कारावास की सजा सुना दी। मंगलवार को अपर सेशन न्यायाधीश संख्या दो के न्यायाधीश लोकन्द्र सिंह शेखावत ने यह फैसला सुनाया। साथ ही, आरोपी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी का नाम 38 वर्षीय मुबारक अली, सुभाषपुरा निवासी है।