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यह मामला बीकानेर जिले के3 संथेरण गांव की है। जहां एक महिला की m पौने पांच साल पहले हत्या करने के मामले में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आज गुरुवार को एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
बताया जा रहा है, 11 जनवरी 2020 को संथेरण निवासी महेंद्र ब्राह्मण ने नोखा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि 10 जनवरी को उसकी मां लक्ष्मी सुबह काम पर गई थी। देर शाम तक वापस घर नहीं लौटने पर उसके मोबाइल पर कॉल किया, तो पुलिस से सूचना मिली कि उसकी मां की किसी व्यक्ति ने हत्या कर दी है। उसकी लाश चरकड़ा रेलवे ट्रेक के पास पड़ी मिली है। शव के पास दो मोबाइल व एक लेडिज पर्स भी मिला है।
पुलिस ने लक्ष्मी की हत्या करने के मामले में अनुसंधान करते हुए आरोपी रोड़ा निवासी पवन ब्राह्मण को गिरफ्तार किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 25 गवाह के बयान और 39 दस्तावेज पेश करवाए गए। धारा 302 आईपीसी में नोखा एडीजे मुकेश कुमार प्रथम ने आरोपी पवन ब्राह्मण को आजीवन कारावास की सजा सहित 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।