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यह मामला बीकानेर जिले के नोखा झाड़ेली गांव का है। जहां खेत विवाद को लेकर हत्या कर दी थी। जिसके चलते मंगलवार को तीन लोगों को दोषी मानते हुए उम्रकैद के आदेश जारी किए है। साथ ही 50-50 हजार का दण्ड भी लगाया है।
जाने पूरा मामला
30 मई 2012 को नोखा के बागड़ी अस्पताल में भर्ती घायल गणेशाराम ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि, वह झाड़ेली की रोही में खेत में ढाणी बनाकर रहते हैं। पीथाराम के परिवार से खेत के विवाद को लेकर झगड़ा चल रहा था। आरोपी हथियारों से लैस होकर आए और उनकी ढाणी में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने मारपीट करने के साथ ही, पिस्तौल से फायर किए। जिसके चलते परिवार के लोग घायल हो गए। उसके पिता भगवानाराम की गंभीर घायल हो गए जिसके चलते उनकी मौत हो गई। जिसके चलते कोर्ट ने आज 12 साल बाद पीथाराम, मघाराम ओर लिखमाराम को दोषी मानते हुए उम्रकैद सहित 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।