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बीकानेर: हत्या के मामले में तीन युवकों कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा…

Bikaner: हत्या के मामले में तीन युवकों कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, पढ़े पूरी खबर…

यह मामला 6 अगस्त 2020 की है। जहां चलते तीन युवकों को सेशन न्यायालय ने हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही, 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है।

जाने पूरा मामला

बीकानेर के शिवबाड़ी निवासी आकाश को फोन कर घर से बुलाया गया था। आपसी रंजिश के एक राय होकर पहुंचे बदमाशों ने उस पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। जिसके बाद मृतक आकाश की माता ने 7 अगस्त 2020 को जेएनवी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। याचक ने बताया कि, उसके बेटे आकाश का गणेश, बंटी, पुखराज और दीपक से दो माह से झगड़ा चल रहा था। 6 अगस्त की रात करीब नौ बजे आकाश के मोबाइल पर गणेश की कॉल आई और उसे घर से बाहर बुलाया। आकाश और भतीजा राकेश स्कूटी लेकर भारती बेकरी के पास पहुंचे। गणेश वहां नहीं मिला। फिर आकाश के पास दुबारा गणेश का फोन आया और महावीर की दुकान के पास गोगामेड़ी शिवबाड़ी में बुलाया। करीब दस बजे दोनों वहां पहुंचे और स्कूटी खड़ी की तो विजय कंडारा उर्फ बंटी, गणेश, दीपक सियोता उर्फ बीकानेरी व पुखराज ने गुप्ती चाकूनुमा और धारदार चाकू से आकाश पर हमला कर दिया। आकाश ने भागने का प्रयास किया तो उसे पकड़ कर नीचे गिरा दिया और हथियारों से वार कर किए। वारदात के बाद चारों फरार हो गए। आकाश को पीबीएम अस्पताल के ट्रोमा सेंटर ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया था।

जिसके चलते शिवबाड़ी निवासी विजय कंडारा उर्फ बंटी, दीपक सियोता उर्फ बीकानेरी और बापू कॉलोनी निवासी गणेश तेजी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी। अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 26 गवाहों के बयान हुए। कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम में मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की अनुशंषा की है।

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