⚪ Bikaner News Today
बीकानेर की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1 की अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने के एक पुराने प्रकरण में कड़ा कदम उठाया है। अदालत ने गवाह धर्म पुनिया के लगातार गैरहाजिर रहने को गंभीर मानते हुए 50 हजार रुपये के बॉन्ड पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत में अभियोजन अधिकारी उपस्थित थे, जबकि गवाह धर्म पुनिया स्वयं पेश नहीं हुए। उनकी ओर से अधिवक्ता ने माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अदालत ने स्वीकार तो किया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होने पर कड़ी नाराजगी जताई।
अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 446 के तहत नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि धर्म पुनिया पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड क्यों न लगाया जाए। आदेश में अदालत ने स्पष्ट किया कि पूर्व में कई अवसर दिए जाने के बावजूद गवाह की अनुपस्थिति से न्यायिक कार्यवाही प्रभावित हो रही है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस आधार पर अदालत ने धर्म पुनिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए पुलिस अधीक्षक बीकानेर को वारंट की तामील की जिम्मेदारी सौंपी है। एसपी बीकानेर को निर्देश दिए गए हैं कि धर्म पुनिया को गिरफ्तार कर 20 जनवरी 2026 को न्यायालय में पेश किया जाए, ताकि मामले की लंबित कार्यवाही आगे बढ़ सके।
अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि, बार-बार गैरहाजिर रहने वाले गवाहों और आरोपितों के खिलाफ आगे भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय ने संदेश दिया है कि अदालत के आदेशों की अवहेलना करने वालों को किसी भी कीमत पर राहत नहीं मिलेगी।














