🔴 Bikaner News Today
बीकानेर की विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या दो के पीठासीन अधिकारी भारती पाराशर की अदालत ने चेक बाउंस के एक चर्चित मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी केशव सोनी को दो साल के कारावास और 28 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला मुनीष यादव द्वारा दायर परिवाद से जुड़ा है। जिसमें बताया गया कि आरोपी ने उससे 18.85 लाख रुपए उधार लिए थे। ऋण चुकाने के लिए केशव सोनी ने एक चेक जारी किया, लेकिन वह बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया। इसके बाद परिवादी ने न्यायालय की शरण ली। लंबी सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को चेक बाउंस अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी का कृत्य वित्तीय अनुशासन के विरुद्ध है और इससे लेनदेन में विश्वास को ठेस पहुंचती है।
परिवादी की ओर से अधिवक्ता विक्रमसिंह राठौड़ ने प्रभावी पैरवी की।
यह फैसला उन मामलों के लिए भी नजीर है, जिनमें लोग उधार राशि लौटाने से बचने के लिए चेक बाउंस कर देते हैं।














