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बीकानेर में डेवलपमेंट ऑथोरिटी को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिसमें बीकानेर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2024 (अध्यादेश संख्या 3 सन् 2024) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, तत्काल प्रभाव से उक्त अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए बीकानेर विकास प्राधिकरण” नामक प्राधिकरण की स्थापना करती है।