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बीकानेर: 12 साल बाद मिला इंसाफ, महिला की लज्जा भंग के आरोपी को कठोर कारावास…


Bikaner Crime News

अपर सत्र न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न मामले) ने 12 साल पुराने एक गंभीर मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास और ₹26,000 के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। यह मामला नोखा क्षेत्र के एक गांव में महिला की लज्जा भंग करने से जुड़ा है।

पीड़िता ने 15 नवंबर 2013 को नोखा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि एक दिन पहले, 14 नवंबर की रात, जब वह अपने परिवार के साथ झोंपड़े में सो रही थी, तब तालरियादास निवासी विजयपाल खिड़की से कूदकर घर में घुसा और दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया।

पीड़िता की दादी ने जब शोर सुना और लाइट जलाई, तो उन्होंने आरोपी को दुष्कर्म का प्रयास करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। बीच-बचाव करने पर आरोपी ने दादी के हाथ पर दांतों से काट लिया। इसके बाद घर के अन्य सदस्य और पड़ोसी जाग गए और मौके पर पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद चालान कोर्ट में पेश किया गया।

17 गवाहों के बयान, अभियोजन की मज़बूत पैरवी

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 17 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए। राज्य की ओर से एपीपी राजपालसिंह राठौड़ ने प्रभावी पैरवी की। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया।

अर्थदंड न भरने पर अतिरिक्त सजा

कोर्ट ने आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास के साथ ₹26,000 का जुर्माना भरने का आदेश दिया। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त साढ़े तीन माह का कारावास भुगतना होगा।

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