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बीकानेर जिले के नोखा क्षेत्र की एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट व स्त्रीधन हड़पने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। अदालत के आदेश पर थाना नोखा पुलिस ने बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 85, 316(2) और 115(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, परिवादिया पुष्पा पुत्री पप्पूराम, पत्नी दुलाराम, जाति नायक, निवासी अंबेडकर कॉलोनी बीकानेर (हाल निवासी सिंजगुरु, तहसील नोखा) ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोखा की अदालत में इस्तगासा प्रस्तुत किया था। पुष्पा ने अपने परिवाद पत्र में बताया कि करीब 15 वर्ष पूर्व उसका विवाह दुलाराम पुत्र हरिराम निवासी अंबेडकर कॉलोनी, बीकानेर के साथ हुआ था। विवाह के समय उसके माता-पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना-चांदी के जेवर, घरेलू सामान व 5100 रुपये नकद दहेज में दिए थे। लेकिन विवाह के बाद से ही पति दुलाराम, ससुर हरिराम, सास कमला, और ननदें लक्ष्मी व मोहनी उस पर लगातार अत्याचार करने लगीं। दो पुत्रियों के जन्म पर उसे ताने दिए गए और 50,000 रुपये की अतिरिक्त दहेज मांग की गई। मांग पूरी नहीं होने पर उसे कई बार घर से निकाल दिया गया। करीब दो वर्ष पूर्व पंचायत की समझाइश के बाद वह ससुराल लौटी, परंतु उत्पीड़न का सिलसिला फिर शुरू हो गया। गर्भावस्था के दौरान भी मारपीट की गई और जनवरी 2025 में बेटे के जन्म के बाद भी किसी ने सुध नहीं ली।
1 सितंबर 2025 को जब पुष्पा अपने भाई कैलाश के साथ ससुराल गई, तो आरोपियों ने उसे गाली-गलौच कर घर से निकाल दिया और कहा कि “50 हजार रुपये लाओ, तभी घर में रखेंगे।” पुष्पा ने जब अपना स्त्रीधन (ज्वेलरी और सामान) लौटाने की मांग की, तो ससुराल वालों ने साफ इंकार कर दिया।
कई बार पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसने अदालत की शरण ली। अदालत ने मामला सुनते हुए थाना नोखा को मुकदमा दर्ज कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। आदेश के बाद नोखा पुलिस ने 11 नवम्बर 2025 को मामला दर्ज कर जांच उपनिरीक्षक मुखराम को सौंपी है।














