Bikaner News
बीकानेर जिले की लूणकरनसर तहसील के अजीतमाना गांव में 10 साल पहले हुई हत्या के मामले में अदालत ने फैसला सुना दिया है। मंगलवार को अपर सेशन न्यायाधीश (संया चार) मुकेश कुमार सोनी की अदालत ने आरोपी बीरबलराम को हत्या का दोषी करार देते हुए 5 साल के कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त तीन महीने का कारावास भुगतना होगा।
क्या था मामला?
घटना 27 मई 2015 की है, जब शराब के लिए रुपये नहीं देने पर आरोपी ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में 16 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 28 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिसके आधार पर न्यायालय ने यह सजा सुनाई।