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बीकानेर: पेट्रोल पंपों पर नया नियम, 7 मई से अनिवार्य होगा ईंधन स्टॉक आरक्षित रखना…


वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बीकानेर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने जिले के सभी पेट्रोल व डीजल विक्रेताओं को महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार 7 मई 2025 से अगले आदेश तक प्रत्येक पेट्रोल पंप को कम से कम 2000 लीटर पेट्रोल और 5000 लीटर डीजल का स्टॉक अनिवार्य रूप से आरक्षित रखना होगा।

जारी निर्देशों के अनुसार, यह स्टॉक चिन्हित आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों की ईंधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होगा। इस आरक्षित स्टॉक में डेड स्टॉक शामिल नहीं किया जाएगा, यानी केवल क्रियाशील और उपयोग योग्य ईंधन की गिनती की जाएगी। जिला प्रशासन की यह पहल आपातकालीन परिस्थितियों और आवश्यक सेवाओं को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। आदेश का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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